New Delhi, 15.04.2008, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण की समीक्षा के लिए सरकार ने प्रो. यशपाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है ।
समिति के विचारार्थ विषय हैं -
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण की समीक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन और उच्चतर शिक्षातकनीकी शिक्षा एवं विश्वविद्यालय प्रणाली की सुलभता, समानता, प्रासंगिकता और गुणवत्ता की उभरती हुई मांग को संस्थागत नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनकी तैयारी करना ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों और उक्त अधिनियमों में संशोधन हेतु पहले की समितियों यथा प्रो. अमरीक सिंह समिति के विभिन्न सुझावों की समीक्षा ।
अन्य सांविधिक निकाएं तथा एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, एनसीआई, एनसीटीई, डीइसी आदि की कार्यात्मक भूमिका की तुलना में उच्चतर शिक्षा के मानको का संयोजन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका ।
केन्द्र सरकार की तुलना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तुलना में विश्वविद्यालय प्रणाली की स्वायत्तता की आवश्यकता का मूल्यांकन ।
राज्य विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षातकनीकी शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने एवं लागू करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका और प्रोत्साहन एवं गैर-प्रोत्साहन की एक प्रणाली शुरू करने की संभावना ताकि उच्चतर शिक्षातकनीकी शिक्षा राष्ट्रीय मानकों के साथ कोई समझौता अथवा उन्हें समाप्त न किया जा सके ।
विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधनों का समय से उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी और सक्षम तंत्र के साथ-साथ फीडबैक तंत्र हेतु सिफारिशें ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं दक्षता की आवश्यकता ।
सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की घोषणाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिफारिशें ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12वीं के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए पात्रता मानदंड में परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में सिफारिशें ।
उपरोक्त विचारार्थ विषयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण से संबंधित अथवा उसके कारण उत्पन्न कोई मुद्दा जिस पर सरकार अथवा समिति अपनी तरफ से विचार करना चाहती हों ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सभी प्रकार के लिपिकीय एवं व्यवस्था मूलक सहायता प्रदान करेगा । यह अपेक्षा की जाती है कि समिति एक वर्ष की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।
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