Friday, April 18, 2008

टेलीविजन चैनलों पर महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश किया जाना

टेलीविजन चैनलों पर महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश किए जाने से संबिधित कोई विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई है । तथापि, अश्लीलता, नग्नता, अभद्रता आदि पर कुछ सामान्य शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं और अन्य बातों के साथ-साथ, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा संहिताओं के प्रावधानों को अधिक विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से केबल टी. वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था । समिति ने दिनांक 5 मार्च, 2008 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जो सेल्फ रेगुलेशन गाइडलाइंस 2008 नामक शीर्षक के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट   www.mib.nic.in  पर उपलब्ध है ।

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