प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 (1) चिकित्सा बोनस 250 रुपये से बढाक़र 1000 रुपये करने, यदि नियोक्ता द्वारा गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद नि:शुल्क देख-रेख प्रदान न की जा रही हो, और (2) केन्द्र सरकार को चिकित्सा बोनस में तीन वर्ष से पहले संशोधन करते हुए अधिकतम 20,000 रुपये तक करने की शक्तियां प्रदान करने हेतु प्रावधान करने के लिए संसद द्वारा पारित किया जा चुका है ।
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), श्री ऑस्कर फर्नांडिस ने यह जानकारी दी।
इस विधेयक पर 1 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रपति जी की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है । प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 की संख्या 15) भारत के राजपत्र में 2 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित किया जा चुका है ।
इस विधेयक पर 1 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रपति जी की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है । प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 की संख्या 15) भारत के राजपत्र में 2 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित किया जा चुका है ।
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